“Bihar Domicile Reservation: “बिहार में नौकरी का सुनहरा मौका! महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण – डोमिसाइल नीति लागू”
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज (8 जुलाई 2025) कैबिनेट ने सभी सरकारी नौकरियों में महिला उम्मीदवारों के लिए 35% आरक्षण की मंज़ूरी दे दी है, लेकिन यह आरक्षण अब सिर्फ बिहार के मूल निवासी महिलाओं तक ही सीमित रहेगा। इससे पहले यह आरक्षण बाहरी राज्यों की महिलाओं को भी मिलता था
“बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार का बड़ा दांव! महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण – जानें कौन होंगे लाभार्थी”
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, अब बिहार में सीधी भर्ती में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। यानी अब दूसरे राज्यों की महिलाओं को यह लाभ नहीं मिलेगा। पहले, बिहार के बाहर की महिलाएं भी इस आरक्षण का लाभ उठा सकती थीं।
पटना, 8 जुलाई 2025 — बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिससे अब केवल बिहार की मूल निवासी महिलाएं ही इस आरक्षण का लाभ उठा सकेंगी।
सरकार ने आरक्षण नीति में बड़ा बदलाव करते हुए साफ कर दिया है कि अब केवल बिहार राज्य की डोमिसाइल (Domicile) महिला उम्मीदवारों को ही सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। पहले इस आरक्षण का फायदा बिहार के बाहर की महिलाएं भी उठा सकती थीं, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है।
यह कदम न केवल महिला सशक्तिकरण की दिशा में है, बल्कि यह स्थानीय प्रतिभाओं को प्राथमिकता देने की नीति को भी मज़बूत करता है।
राज्य सरकार ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को BPSC और UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर आर्थिक सहायता देने की योजना को भी मंजूरी दी है। यह सहायता आगे की तैयारी, कोचिंग, अध्ययन सामग्री आदि के लिए दी जाएगी।
बिहार सरकार ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए एक सशक्तिकरण से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब जो दिव्यांग उम्मीदवार BPSC या UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे, उन्हें मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी।
बिहार कैबिनेट के फैसलों की सूची में किसानों के लिए भी राहत की खबर है। अब किसानों को सिंचाई में इस्तेमाल होने वाले डीजल पर सब्सिडी दी जाएगी, जिससे खेती पर खर्च कम होगा और उत्पादन में वृद्धि संभव होगी।
इस कैबिनेट बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। जिनमें महिला आरक्षण, डोमिसाइल नीति, दिव्यांग सहायता योजना और कृषि सब्सिडी जैसे कई अहम फैसले शामिल हैं।
बिंदु | विवरण |
---|---|
लक्ष्य | केवल बिहार की महिलाओं को प्राथमिकता देना |
नीति | सीधी भर्ती में 35% आरक्षण केवल डोमिसाइल महिला उम्मीदवारों को |
बाहर की महिलाओं को | अब इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा |
राजनीतिक प्रभाव | आगामी चुनावों में महिला मतदाताओं को लुभाने का प्रयास |
सामान्य प्रशासन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, अब बिहार में सीधी भर्ती में 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ केवल राज्य की मूल निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। यानी अब दूसरे राज्यों की महिलाओं को यह लाभ नहीं मिलेगा। पहले, बिहार के बाहर की महिलाएं भी इस आरक्षण का लाभ उठा सकती थीं।
Bihar domicile reservation के इस नए फैसले से राज्य की महिलाओं को नौकरियों में विशेष अवसर मिलेगा और साथ ही बाहरी उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाएगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों और किसानों के लिए उठाए गए कदम भी राज्य सरकार की लोक-कल्याणकारी नीति को दर्शाते हैं।
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